नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में महापौर/पार्षद/नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवारांे के लिए ‘‘निर्वाचन व्यय सीमा’’ की गयी निर्धारित

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में महापौर/पार्षद/नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवारांे के लिए ‘‘निर्वाचन व्यय सीमा’’ की गयी निर्धारित
उम्मीदवारांे को 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 01 मई से 07 मई एवं 08 मई से 15 मई के मध्य तीन बार कराना होगा लेखा परीक्षण
नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र/मुख्य कोषाधिकारी श्री शिवेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में जनपद के महापौर/पार्षद/नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवारांे के व्यय लेखा के सम्बन्ध में एतद्द्वारा संज्ञानित कराया जाता है कि निर्वाचन व्यय की निर्धारित सीमा के अनुसार महापौर पद हेतु व्यय सीमा 40 लाख, पार्षद पद हेतु 03 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु 2.5 लाख एवं नगर पंचायत सदस्य पद हेतु 50 हजार है। निर्वाचन व्यय रजिस्टर में ’नामांकन तिथि से चुनाव परिणाम तिथि तक’ का लेखा-जोखा रखा जायेगा। निर्वाचन व्यय के लिए ’पृथक बैंक खाता’ खोलना आवश्यक है। उसी बैंक खाते से ही निर्वाचन व्यय किया जायेगा। सभी उम्मीदवारांे को व्यय रजिस्टर की अधिकृत प्रति सम्बन्धित आर0ओ0 (रिटर्निंग आफीसर) से प्राप्त करनी होगी। सभी उम्मीदवारांे को व्यय लेखा परीक्षण कलेक्ट्रेट कोषागार प्रयागराज के नवीन भवन में स्थापित व्यय अनुवीक्षण कक्षों में सम्बन्धित लेखा टीम से कराना होगा। व्यय लेखा रजिस्टर में अलग-अलग सम्बन्धित मदांे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित सुसंगत दरांे के अनुरूप ही व्यय लेखा दर्ज किया जायेगा एवं सामग्रियांे/अन्य की निर्धारित दरांे की सूची सम्बन्धित आर0ओ0(रिटर्निंग आफीसर) से प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवारांे को लेखा परीक्षण तीन बार कराना होगा, जिसमें प्रथम अवधि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, द्वितीय अवधि 01 मई से 07 मई तक तथा तृतीय अवधि 08 मई से 15 मई तक निर्धारित की गयी है। लेखा परीक्षण का समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक (किसी भी कार्यालय दिवस में) निर्धारित है।