Mirzapur

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:कोर्ट ने 38 हजार का लगाया जुर्माना, 8 साल बाद आया फैसला

मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने होरीलाल सोनकर को 38 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मिर्जापुर जनार्दन मिश्रा एडवोकेट लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट

हलिया थाना क्षेत्र के गाँव में वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था। जब गर्मी से लोग बेहाल थे। रात ही नहीं पहाड़ी इलाके में दिन चढ़ने के साथ ही पत्थर भी आग के गोले की तरह धधक उठते थे। नाबालिग बच्ची पेड़ की छाँव में खेल रही थी। उसे अकेला देख होरीलाल बहला फुसलाकर वह उसे एकांत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी प्रकार घर पहुंची बच्ची ने सारा घटना क्रम अपनी मां को बताया। पीड़िता की मां ने 14 जुलाई 2015 को थाना हलिया पर नामजद व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दिया। लिखा कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म किया गया है। जिसके आधार पर थाना हलिया पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

38 हजार अर्थदण्ड लगाया
पुलिस अधीक्षक ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला से सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता दिया। हलिया थाना पुलिस एवं पैरवी सेल को प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करने को कहा। जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने महिला सम्बन्धित अपराध में धारा 363, 366क व 376 भारतीय दण्ड विधि व ¾ पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। इस पर अभियुक्त होरी लाल सोनकर को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 38 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।