विद्युत उपभक्ताओ को शासन ने एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) किया लागू, 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी योजना

*विद्युत उपभक्ताओ को शासन ने एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) किया लागू, 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगी योजना*
मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को बकाए बिलों के भुगतान को आसान बनाने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना लागू कर अधिभार (ब्याज) माफ करते हुए आसान किस्तों में भुगतान का रास्ता खोला है। यह योजना 8 नवम्बर 23 से 31 दिसम्बर 23 तक तीन चरणों मे लागू किया गया है। इस योजना का लाभ उठाते हुए विद्युत उपभोक्ता बकाए से निजात पा सकते हैं। उपरोक्त आशय की जानकारी एक भेंट में विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता ई0 राजेश कुमार ने देते हुये बताया कि प्रथम चरण 8 नवम्बर से 30 नवम्बर, द्वितीय चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर व तृतीय चरण के लिए 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 23 तक लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि किसनों और घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार/सरचार्ज में शत प्रतिशत की छूट दी गई है। बकायेदारों की बची हुई रकम एक मुफ्त या 12 किस्तों में भरने की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के निजी नलकूप 31 मार्च 23 तक के बकाए पर और अन्य विधा के उपभोक्ताओं के 31 अक्टूबर 2023 तक के बकाए पर यह योजना लागू रहेगी। अधिशासी अभियंता ई0 राजेश कुमार ने बताया कि जिन बकायेदारों पर राजस्व वसूली के लिए आर0 सी0 कटी है, वें यदि इस योजना में सम्मलित होते हैं तो उनका समाधान करते हुए आर0सी0 निरस्त किये जाने की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि बिजली चोरी या अन्य आपराधिक मामलों में कुल देय रकम पर 65% की छूट देते हुए ओटीएस योजना में जुड़ने पर ऐसे सभी फिर भी निरस्त किए जाएंगे। अधिशासी अभियंता श्री कुमार ने विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करते हुये कहा कि इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने बकाए बिलों का भुगतान कर अधिभार/सरचार्ज छूट कराकर बकाया मुक्त हो जाय।